हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश को 31 मार्च तक किया लॉकडाउन

 कोरोनावायरस के चलते हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। रविवार को सात जिलों को लॉकडाउन किया गया था। इससे पहले सभी जिलों में धारा-144 लगाई जा चुकी है। ट्रेन, बस, ऑटो समेत सभी सार्वजनिक सेवाएं बाधित रहेंगी। अब राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। उधर, सोमवार को पानीपत में दूसरा और पलवल में पहला पॉजिटिव केस सामने आया।


राज्य में अब तक 14 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 30 राज्याें-केंद्रशासित प्रदेशों में लाॅकडाउन हाे चुका है, जबकि 3 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के पहले ही दिन प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में मामले की गंभीरता न समझते हुए सड़कों पर निकले। इसे देखते हुए केंद्र ने राज्याें काे सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, पुड्डुचेरी, चंडीगढ़ व मध्यप्रदेश के भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 


लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की


प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने लाेगाें से लाॅकडाउन काे गंभीरता से लेने की अपील की। उन्हाेंने काेराेनावायरस काे लाइफटाइम चैलेंज बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अांशिक लॉकडाउन से संक्रमण की कड़ी ताेड़ने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसे देखते हुए मंगलवार रात से घरेलू विमान सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। देश में रोज 5,100 घरेलू उड़ानें संचालित हाेती हैं, जिनमें 6.66 लाख लाेग सफर करते हैं।
बेवजह बाहर दिखे तो आप 6 माह के लिए जेल भी जा सकते हैं
लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालाें पर महामारी राेग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले काे 6 माह तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दाेनाें सजाएं साथ हाे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्याें के डीजीपी के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लाॅकडाउन काे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। लोग नहीं मानें तो अन्य राज्याें में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है।



  • सहूलियत...बिल जमा करने की तारीखें बढ़ाई गईं, न पेनाल्टी लगेगी, न ब्याज

  • बिजली, सीवरेज व पानी के बिल जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई।

  • मोटर व्हीकल एक्ट के टैक्स की तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है।

  • स्कूल-कॉलेजों की बस, वैन व टैक्सी को लॉकडाउन तक की अवधि के दौरान टैक्स से 100% छूट मिलेगी।

  • जिन वाहन चालकों को पुरानी पेमेंट का भुगतान 15 मार्च तक करना था, वे अब वे 30 अप्रैल तक बिना ब्याज व जुर्माने के भुगतान कर सकेंगे।


राज्य में 24 घंटे में दो पॉजिटिव केस आए
पिछले 24 घंटे में प्रदेश कोरोना पॉजिटिव का पानीपत और पलवल में एक-एक केस सामने आया है। राज्य में मरीजों की संख्या 14 हो गई है। अभी 7705 लोग सर्विलांस पर हैं। 312 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 227 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 14 पॉजिटिव मिले हैं। 73 की रिपोर्ट आनी बाकी है।
राहत की घोषणा... कोरोना मरीजों के इलाज का सरकार उठाएगी खर्च



  • सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि कोरोना के मरीजों का उपचार सभी अस्पतालों में सरकारी खर्चे पर होगा।

  • मरीजों की सेवा में लगे हेल्थ वर्करों आदि की यदि मृत्यु होती है तो परिजनों को 10 लाख रु. की मदद मिलेगी।

  • विभागों व बोर्ड-निगमों में कांट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों की नौकरी पर इस अवधि में किसी तरह का संकट नहीं रहेगा। उन्हें वेतनमान-भत्ते दिए जाएंगे और नौकरी भी बनी रहेगी।

  • औद्योगिक घरानों, प्राइवेट कंपनियों को निर्देश- कर्मचारी को न तो काम से हटाएं और न ही उनके वेतन में कटौती करें।

  • धारा-144 लागू रहेगी, पर हाेम डिलिवरी समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी

  • वितरक अखबार घरों तक पहुंचा सकेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, अनाज आदि से जुड़े लोगों पर पाबंदी नहीं।

  • बिजली, पानी, सीवरेज, एटीएम, डाकघर, टेलीफोन, पेट्रोल पंप, रसोई गैस आदि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

  • हैफेड-वीटा के बूथ व स्टोर खुलेंगे।

  • ट्रांसपोर्ट गतिविधियां चालू रहेंगी। होम डिलीवरी के काम में लगे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

  • अस्पताल, मेडिकल स्टोर, मास्क और सेनेटाइजर मेटेरियल का काम करने वाली इंडस्ट्री भी खुली रहंेगी।

  • गांव से शहर सिर्फ गांव में दुकान चलाने वाले ही आ सकेंगे।

  • पहली बार... जेलों में भीड़ कम करने कैदी पैरोल पर छोड़े जाएंगे

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सुप्रीम काेर्ट के निर्देश- राज्य कमेटी बनाए, जो तय करे कि कौन से कैदी पैराेल पर छोड़े जा सकते हैं। 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैराेल का सुझाव दिया गया है। तिहाड़ जेल से करीब 4 हजार कैदी छोड़े जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश बंद किया गया। सिर्फ आवश्यक केस वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये सुने जाएंगे। दिल्ली हाई काेर्ट और केरल हाई काेर्ट बंद किए गए हैं।


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